गोण्डा। उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार एवं माननीय जनपद न्यायाधीश डॉक्टर दीपक स्वरूप सक्सेना के आदेशानुसार सचिव, श्री कृष्ण प्रताप सिंह द्वारा जानकारी दी गई कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा देश के सभी जिलाधिकारीगण को निर्देशित किया गया है कि कोरोना काल में सड़कों पर गुजर-बसर करने वाले निराश्रित बच्चों की पहचान कर निराश्रित बच्चों के लिए सर्दी व कोरोना के समस्या को देखते हुए उनके पुनर्वास हेतु आश्रय गृहों में स्थानान्तरित करने के लिए तत्काल कदम उठाये जाने हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं स्वैच्छिक संगठनों की मदद ली जाय। वहीं आम जनमानस से भी अनुरोध किया गया है कि यदि कोई निराश्रित बच्चा प्राप्त हो तो इसकी सूचना जिलाधिकारी अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को दी जाय। जिससे ऐसे बच्चों का जीवन सुधारा जाय तथा उनको आश्रय गृहों में स्थानांतरित कराया जा सके।
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