पुरवा, उन्नाव। गांधी जयंती की पूर्व संध्या पर बाल सुरक्षा एवं विधिक जागरूकता को लेकर जय किसान इंटर कॉलेज, चमियानी में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में न्यायिक मजिस्ट्रेट हिमानी गौतम ने कक्षा 9 से 12 तक के छात्र-छात्राओं को बाल संरक्षण से जुड़े कानूनी प्रावधानों की जानकारी देते हुए उन्हें अपने अधिकारों और सुरक्षा के प्रति जागरूक किया।
न्यायिक मजिस्ट्रेट ने विद्यार्थियों को POCSO एक्ट के प्रावधानों की जानकारी देते हुए असहज स्पर्श, अनुचित व्यवहार, आत्मरक्षा तथा व्यक्तिगत सीमाओं के महत्व को समझाया। उन्होंने कहा कि बच्चों को अपने अधिकारों और सुरक्षा से संबंधित कानूनों की जानकारी होना बेहद आवश्यक है, ताकि किसी भी अनुचित परिस्थिति में वे बिना भय के उचित कदम उठा सकें और समय रहते परिजनों अथवा संबंधित अधिकारियों को सूचना दे सकें।
कार्यक्रम के दौरान 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के संरक्षण तथा बाल विवाह को कानूनन अपराध बताते हुए इससे संबंधित कानूनी प्रावधानों पर भी चर्चा की गई। विद्यार्थियों को समझाया गया कि किसी भी प्रकार की परेशानी, शोषण, धमकी या अनुचित व्यवहार की स्थिति में चुप रहने के बजाय तत्काल विश्वसनीय परिजनों, शिक्षकों अथवा संबंधित अधिकारियों को जानकारी दें।
विद्यालय परिसर में आयोजित इस जागरूकता कार्यक्रम में छात्र-छात्राओं ने बाल सुरक्षा एवं कानून से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी प्राप्त की। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों में कानूनी जागरूकता बढ़ाने के साथ-साथ उन्हें अपने अधिकारों और सुरक्षा के प्रति सजग बनाना रहा।
इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य अरुण चौधरी, प्रवक्ता सरला सिंह, कार्यक्रम संचालक अवधेश कुमार, अर्पित, श्रवण कुमार, वीरेंद्र, श्रीपाल, सतीश गौड़, संजय मिश्रा सहित विद्यालय के शिक्षक एवं छात्र-छात्राएं मौजूद रहे। वहीं चमियानी हलका इंचार्ज सियाराम चौरसिया के साथ सिपाही सचिन और कन्हैया, महिला पुलिसकर्मी समेत अन्य पुलिस बल भी उपस्थित रहा।
रिपोर्ट -जनक कुमार सिंह



