डुगडुगी बजाकर दी गई चेतावनी, पुलिस ने तेज की कार्रवाई
जमीन धोखाधड़ी मामले में फरार अभियुक्ता के घर चस्पा हुई उद्घोषणा
आजमगढ़। थाना कोतवाली पुलिस ने 33.30 लाख रुपये की जमीन धोखाधड़ी के मामले में फरार चल रही अभियुक्ता निलम पत्नी विनोद कुमार के खिलाफ न्यायालय के आदेश पर उद्घोषणा की कार्रवाई की। पुलिस ने अभियुक्ता के घर के मुख्य द्वार पर उद्घोषणा नोटिस चस्पा करते हुए डुगडुगी बजाकर सार्वजनिक चेतावनी भी जारी की।
पुलिस के अनुसार माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, आजमगढ़ के 11 मई 2026 के आदेश के अनुपालन में धारा 84 बीएनएस के तहत यह कार्रवाई की गई। उद्घोषणा के दौरान गवाहों के हस्ताक्षर भी कराए गए।
मामला थाना कोतवाली में दर्ज मु0अ0सं0 92/26 से संबंधित है, जिसमें धारा 319(2), 318(4), 336(3), 338, 340(2), 61(2), 352, 351(3) एवं 111(7) बीएनएस के तहत अभियोग पंजीकृत है। पुलिस ने बताया कि अभियुक्ता निलम निवासी कोडर अजमतपुर की गिरफ्तारी के लिए कई बार संभावित ठिकानों पर दबिश दी गई, लेकिन वह लगातार फरार चल रही है। न्यायालय में भी उसने आत्मसमर्पण नहीं किया।
पुलिस जांच में सामने आया कि अभियुक्ता निलम ने सहअभियुक्त कृष्णचन्द राय पुत्र सुखसागर राय निवासी मुहम्मदपुर फेटी, थाना बरदह, हाल पता बदरका थाना कोतवाली तथा अन्य लोगों के साथ मिलकर पीड़ित रूद्रान्श राय पुत्र विनोद राय निवासी मधुबन, पोस्ट कन्धरापुर, तहसील सगड़ी को जमीन बेचने के नाम पर फर्जी दस्तावेज दिखाए और 33 लाख 30 हजार रुपये की धोखाधड़ी की। इस मामले में 8 मार्च 2026 को मुकदमा दर्ज किया गया था।
पुलिस ने यह भी बताया कि अभियुक्ता निलम के खिलाफ थाना सिधारी में पूर्व से भी मु0अ0सं0 191/2023 धारा 120बी, 406, 419, 420 एवं 427 भादवि का मामला दर्ज है।
कोतवाली पुलिस का कहना है कि आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त एवं फरार अभियुक्तों के खिलाफ कानून के तहत सख्त कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।
रिपोर्ट : रघुबीर मौर्य
ब्यूरो प्रमुख, आजमगढ़
ग्रामीण दृष्टि हिंदी समाचार पत्र


