अधिवक्ता उदय कान्त बाजपेई की जनहित याचिका पर सुनवाई आज, जिला प्रशासन से पहले मांगी जा चुकी है जांच रिपोर्ट; सिटी मजिस्ट्रेट की जांच में मिली थीं कई खामियां।
उन्नाव। नगर पालिका उन्नाव क्षेत्र में कथित रूप से अवैध रूप से संचालित पड़ाव अड्डों और उनसे जुड़ी अवैध वसूली के मामले में दायर जनहित याचिका (PIL) पर आज लखनऊ खंडपीठ, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में महत्वपूर्ण सुनवाई होगी। इस मामले को लेकर पूरे जनपद की निगाहें न्यायालय की कार्यवाही पर टिकी हुई हैं।
बताया जाता है कि जनहित याचिका अधिवक्ता उदय कान्त बाजपेई द्वारा दायर की गई है। सुनवाई के दौरान उनके वरिष्ठ अधिवक्ता इंद्र कुमार यादव ने न्यायालय के समक्ष विस्तृत विधिक तर्क एवं तथ्य प्रस्तुत किए थे। इन तथ्यों को गंभीरता से लेते हुए उच्च न्यायालय ने जिला प्रशासन को मामले की निष्पक्ष जांच कर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था।
उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुपालन में सिटी मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित जांच टीम द्वारा जांच की गई, जिसमें कथित रूप से अवैध रूप से संचालित पड़ाव अड्डों के संचालन एवं व्यवस्था से संबंधित कई खामियां सामने आने की बात कही गई। जांच रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जाने के बाद अब इस मामले की अगली सुनवाई आज प्रस्तावित है।
स्थानीय नागरिकों का मानना है कि यदि न्यायालय द्वारा प्रभावी निर्देश जारी किए जाते हैं, तो लंबे समय से संचालित बताए जा रहे अवैध पड़ाव अड्डों तथा उनसे जुड़ी कथित अवैध वसूली पर रोक लग सकती है। इससे आम यात्रियों, वाहन चालकों और व्यापारियों को राहत मिलने की उम्मीद है।
अब सभी की निगाहें उच्च न्यायालय की आज होने वाली सुनवाई और संभावित आदेश पर टिकी हैं, जिससे यह तय होगा कि अवैध पड़ाव अड्डों के संचालन और कथित वसूली के विरुद्ध आगे क्या कार्रवाई होगी।



